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क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग, UP

UP Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan (MYUVA): युवाओं को व्यवसाय हेतु ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन

💰 लाभ: ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन (सफलतापूर्वक चुकाने पर ₹10 लाख तक) 🎯 पात्रता: 18 से 40 वर्ष के 8वीं/10वीं/12वीं/डिप्लोमा पास युवा ⏳ स्टेटस: ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ (Active)
📖 योजना की पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ₹5,00,000 तक का ऋण बिना किसी ब्याज और बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है।

🎁 मुख्य लाभ व सब्सिडी
  • 💼 100% ब्याज-मुक्त ऋण: पहली बार में परियोजना लागत का ₹5 लाख तक का ऋण पूर्णतः ब्याज-मुक्त दिया जाता है।

  • 📈 अगले चरण में ₹10 लाख का ऋण: पहले लोन की सफल अदायगी के बाद व्यवसाय विस्तार के लिए ₹10 लाख तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा।

  • 💰 मार्जिन मनी सब्सिडी: परियोजना लागत पर सरकार द्वारा 10% से 15% तक की अनुदान सहायता।

  • 🛡️ बिना गारंटी लोन: क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत ऋण का कवरेज सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

🎯 पात्रता व शर्तें
  • मूल निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल/स्थाई निवासी होना चाहिए।

  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (10वीं, 12वीं, ITI, पॉलिटेक्निक या स्नातक पास को प्राथमिकता)।

  • प्रशिक्षण: केंद्र या राज्य सरकार की किसी कौशल विकास योजना (UP Skill, PMKVY, ODOP) से प्रशिक्षित युवाओं को वरीयता।

  • अन्य शर्त: आवेदक पूर्व में किसी सरकारी स्वरोजगार योजना (PMEGP आदि) में डिफ़ॉल्टर न हो।

📑 आवश्यक दस्तावेज़
  • 📄 आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)

  • 📜 उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र

  • 🎓 8वीं / 10वीं / 12वीं या तकनीकी योग्यता की मार्कशीट

  • 📋 प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Proposal/Cost Estimate)

  • 🏦 बैंक खाता विवरण एवं कैंसिल चेक

  • 📸 पासपोर्ट साइज फोटो एवं मोबाइल नंबर

✍️ आवेदन प्रक्रिया
  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: MSME उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।

  • पंजीकरण: \'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान\' लिंक पर क्लिक कर आधार व मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।

  • व्यवसाय विवरण: अपने प्रोजेक्ट का प्रकार (विनिर्माण या सेवा क्षेत्र) और अनुमानित लागत भरें।

  • दस्तावेज़ अपलोड: मार्कशीट, निवास और प्रोजेक्ट समरी अपलोड करके सबमिट करें।

  • बैंक सत्यापन व ऋण स्वीकृति: जिला उद्योग केंद्र (DIC) द्वारा आवेदन सत्यापित होकर चयनित बैंक को ऋण वितरण हेतु भेजा जाता है।

❓ सवाल-जवाब (FAQs)
  • Q1: क्या यह लोन ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी मिल सकता है?

    उत्तर: हाँ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र युवा अपने गाँव या कस्बे में नई दुकान, वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • Q2: क्या लोन पर कोई ब्याज लगेगा?

    उत्तर: नहीं, निर्धारित समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज पर 100% सब्सिडी सरकार द्वारा वहन की जाती है।

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